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Thursday 31 May 2012

टीआई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

  न्यूज़ एक्सपोज , इंदौर  
तुकोगंज थाना प्रभारी अशोक तिवारी को ।एक जनरल इंशुरेंस कंपनी के एजेंट द्वारा की गई जालसाजी के मामले में ढीलपोल बरतना भारी पड़ गया पहले तो टीआई बार-बार तारीखों पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जब जमानती वारंट जारी हुआ तो सिपाही को भेजकर जमानत करवा ली। इस लापरवाही को देखते हुए कोर्ट ने टीआई का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।कोर्ट बार-बार थाना प्रभारी को समन जारी कर इस मामले की रिपोर्ट बताने के निर्देश जारी करती रही लेकिन कोई भी कोर्ट में मौजूद नहीं होता। बुधवार को जब जमानती वारंट जारी हुआ तो थाना प्रभारी ने सिपाही को भेज दिया। इस पर पोद्दार ने न्यायाधीश समरेश सिंह के समक्ष अपने तर्क रखे। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
यह मामला ओरिएंटल इंशुरेंस कंपनी का है


वर्ष 2004 में कंपनी के एक अन्य एजेंट व एडवोकेट रवि कुमार पोद्दार ने इसकी शिकायत की थी। धोखाधड़ी करने वाले एजेंट विमलेश गोछा (वर्तमान में बिरला सन लाइफ का एजेंट) ने उपभोक्ता से वसूली गई राशि कंपनी में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली थी। कंपनी की विजिलेंस विंग ने जांच की तो एजेंट पर लगे आरोप सही साबित हुए।  इस घोटाले में कंपनी ने गोछा के अलावा वीएन भार्गव, एसपी रथ, क्षमा चौहान व तत्कालीन डीजीपी स्वराज पुरी के भाई आरके पुरी को भी दोषी पाया था। कंपनी ने उस समय आरोपियों के खिलाफ तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। तत्कालीन डीजीपी ने दबाव बनाते हुए मामले का खात्मा कराने की कोशिश की थी। इस पर पोद्दार ने कोर्ट में खात्मा आवेदन के खिलाफ याचिका दायर की। कोर्ट ने खात्मा आवेदन खारिज करते हुए पुन: मामले की जांच के आदेश जारी किए। 




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