न्यूज एक्सपोज, इंदौर।
शुक्रवार को इंदौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शहर के 15 और कॉलेजों को आॅनलाइन एडमिशन के मामले में स्टे दे दिया। अब इन कॉलेजों को भी नए सत्र के लिए आॅनलाइन एडमिशन प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई है।
इससे पहले सोमवार को शहर के दो कॉलेजों को भी कोर्ट ने आॅनलाइन एडमिशन के मामले में स्टे दिया था। कोर्ट के इस निर्णय से उच्च शिक्षा विभाग को तगड़ा झटका लगा है और उसी आॅनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पर ही प्रश्न-चिन्ह लग गया है। संभवत: उच्च शिक्षा विभाग को पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगाना पड़ सकती है। इन कॉलेजों ने एक साथ कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन कॉलेजों को मिला स्टे....
शुक्रवार को इंदौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शहर के 15 और कॉलेजों को आॅनलाइन एडमिशन के मामले में स्टे दे दिया। अब इन कॉलेजों को भी नए सत्र के लिए आॅनलाइन एडमिशन प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई है।
इससे पहले सोमवार को शहर के दो कॉलेजों को भी कोर्ट ने आॅनलाइन एडमिशन के मामले में स्टे दिया था। कोर्ट के इस निर्णय से उच्च शिक्षा विभाग को तगड़ा झटका लगा है और उसी आॅनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पर ही प्रश्न-चिन्ह लग गया है। संभवत: उच्च शिक्षा विभाग को पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगाना पड़ सकती है। इन कॉलेजों ने एक साथ कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन कॉलेजों को मिला स्टे....
- - गुजराती ट्रस्ट के छह कॉलेज
- - वैष्णव ट्रस्ट के दो कॉलेज
- - आईपीएस एकेडमी
- - आईडेलिक कॉलेज
- - विशिष्ट कॉलेज
- -माहेश्वरी कॉलेज
20 से शुरू होंगे कॉलेजों में आॅनलाइन एडमिशन
दरअसल 20 मई से उच्च शिक्षा विभाग बीकॉम, बीए और बीएससी में आॅनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर रहा है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से उसे तगड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार कुछ और कॉलेज एक-दो दिन में कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इधर उच्च शिक्षा विभाग इस मामले में अब तक कोई भी कदम नहीं उठा पाया है। वहीं छात्र असमंजस में हैं कि अब उन्हें किस प्रक्रिया के तहत कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा।
दरअसल 20 मई से उच्च शिक्षा विभाग बीकॉम, बीए और बीएससी में आॅनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर रहा है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से उसे तगड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार कुछ और कॉलेज एक-दो दिन में कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इधर उच्च शिक्षा विभाग इस मामले में अब तक कोई भी कदम नहीं उठा पाया है। वहीं छात्र असमंजस में हैं कि अब उन्हें किस प्रक्रिया के तहत कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा।
No comments:
Post a Comment